हरियाणा दयालु योजना 2023 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हाल ही के बजट में पेश किया गया है इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के अंतोदय कार्ड धारक के परिवार से अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु या फिर वह दिव्यांग पाया जाता है तो इस स्थिति में हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ताकि उन्हें इसी विकट स्थिति से लड़ने में कुछ मदद मिल सके । और वो सहायता राशि कितनी मिलेगी इसके बारे में हम आगे पोस्ट में जानने वाले है।
दोस्तों अगर आप हरियाणा राज्य से हैं और दयालु योजना के बारे में जानना चाहते हैं इस योजना में क्या पात्रता होगी कौन-कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना में कितना लाभ मिलेगा इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करेंगे। तो आप बिल्कुल सही पोस्ट पर आये हैं इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको आगे पोस्ट में मिलने वाले हैं।
प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar की एक और पहल
दीन दयाल उपाध्याय (दयालु) योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी आर्थिक सहायता pic.twitter.com/iM1sLVOGGO
— CMO Haryana (@cmohry) March 16, 2023
हरियाणा दयालु योजना 2023 {key Highlight}
योजना का नाम | दयालु योजना 2023 |
द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | हरियाणा के अन्तोदय परिवार |
सहायता राशी | 1 लाख से 5 लाख तक |
राज्य | हरियाणा |
लांच तिथि | 16 मार्च 2023 |
योजना का उद्द्देश्य | मृत्यु या दिब्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी होगी |
tollfree no | जल्द जारी होगी |
हरियाणा दयालु योजना क्या है
हरियाणा दयालु योजना हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा चलाया हुआ एक योजना है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना को अभी 2023 के नए बजट में ही पेश किया गया है
जिसके तहत राज्य के अंतोदय कार्ड धारक के परिवार में से अगर किसी व्यक्ति की अचानक या किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या फिर उनके घर में कोई दिव्यांग व्यक्ति पाया जाता है तो इस स्थिति में उन्हें या फिर उनके परिवार मे मुखिया को हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। वह सहायता राशि 100000 से लेकर ₹500000 तक हो सकती है ।
हरियाणा दयालु योजना का उद्द्देश्य
हरियाणा दयालु योजना का मेन उद्देश्य अंतोदय कार्ड धारको यानी कि हरियाणा के गरीब परिवारों को, जिनके परिवार में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है या फिर उनके घर में कोई दिव्यांग व्यक्ति पाया जाता है तो हरियाणा सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देकर उन्हें उस विकट स्थिति से लड़ने में सहयोग करना चाहती है। जिससे गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वह सक्षम हो सके।
हरियाणा दयालु योजना के तहत मिलने वाली राशी
आयु | दयालु योजना आर्थिक सहायता |
5 से 12 वर्ष तक | 1 लाख रूपये |
13 से 18 वर्ष तक | 2 लाख रूपये |
19 से 25 वर्ष तक | 3 लाख रूपये |
26 से 40 वर्ष तक | 5 लाख रूपये |
41 से 50 वर्ष तक | 2 लाख रूपये |
51 से 60 वर्ष तक | 2 लाख रूपये |
हरियाणा दयालु योजना का लाभ
- हरियाणा दयालु योजना का लाभ हरियाणा के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्राप्त होगा।
- हरियाणा दयालु योजना के तहत आवेदन करने के बाद लाभार्थी का पैसा सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- हरियाणा दयालु योजना का लाभ परिवार में किसी के अचानक मृत्यु या फिर दिव्यांगता पाए जाने पर ही दिया जाएगा।
- दयालु योजना का लाभ हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रदान किया जाएगा ताकि आर्थिक रूप से ससक्त हो सके।
- दयालु योजना से लोगों की आर्थिक जीवन में बहुत सुधार आएगा।
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हरियाणा दयालु योजना हेतु पात्रता
दोस्तों अगर आप हरियाणा राज्य से हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम इस योजना के लिए जरूरी पात्रता को भी जान लेना चाहिए जो कि नीचे इस प्रकार है-
- सर्वप्रथम हरियाणा दयालु योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ 5 वर्ष लेकर 55 वर्ष तक के लोगों को ही प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा दयालु योजना के तहत जिन अंत्योदय कार्ड धारकों के परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है उन्हीं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी तभी पात्र माना जाएगा जब उसके परिवार में किसी की मृत्यु या दिव्यांग पानी जाने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ही हरियाणा दयालु योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करेगा।
हरियाणा दयालु योजना दस्तावेज
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- मृत्यु वाली स्थिति में परिवार के किसी अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र
- दिव्यांग की स्थिति में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आयु प्रमाण
- आवेदक का बैंक पासबुक
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का मोबाइल नंबर
हरियाणा दयालु योजना आवेदन प्रक्रिया
दोस्त अगर आप हरियाणा दयालू योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम इसके लिए आवेदन करना होगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें की हरियाणा दयालु योजना अभी नई योजना है जिसके तहत अभी इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई है और जैसे ही इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तो हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर देंगे ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें।
FAQ
- मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या हैं ?
मुख्यमंत्री दयालु योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके तहत हरियाणा सरकार अंतोदय कार्ड धारको जिनकी अचानक किसी कारणवश मृत्यु या फिर वह विकलांग पाए जाते हैं तो इस स्थिति में हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 1,00000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री दयालु योजना में कितनी राशी मिलती हैं ?
मुख्यमंत्री दयालु योजना आर्थिक सहायता के रूप में ₹100000 से लेकर ₹500000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है |